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पानीपत में कार चोरी पर बीमा कंपनी को झटका: 4.15 लाख के साथ 9% ब्याज देने के आदेश; 45 दिन में करना होगा भुगतान - Panipat News

पानीपत में कार चोरी होने के मामले में बीमा कंपनी की ओर से बीमित राशि का भुगतान नहीं करने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी।

नीरज अहलावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं मुख्य संपादक
24 अक्टूबर 2026 को 03:07 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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पानीपत में कार चोरी पर बीमा कंपनी को झटका:  4.15 लाख के साथ 9% ब्याज देने के आदेश; 45 दिन में करना होगा भुगतान - Panipat News
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फोटो: दैनिक रियलिटी विशेष डिजिटल डेस्कdainikreality.in

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •पानीपत में कार चोरी होने के मामले में बीमा कंपनी की ओर से बीमित राशि का भुगतान नहीं क...
  • •प्रशासनिक व संबंधित विभाग ने मामले पर लिया त्वरित संज्ञान, जांच जारी।
  • •पानीपत, समालखा, दिल्ली सहित प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर रखी जा रही है निरंतर नजर।
  • •विस्तृत तथ्यों व अग्रिम अपडेट्स के लिए दैनिक रियलिटी से जुड़े रहें।

हरियाणा (दैनिक रियलिटी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): पानीपत में कार चोरी होने के मामले में बीमा कंपनी की ओर से बीमित राशि का भुगतान नहीं करने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी का जिम्मेदार ठहराया है।। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों व स्थानीय स्तर पर आवश्यक संज्ञान लिया जा रहा है। प्राप्त विश्वसनीय जानकारियों व प्राथमिक तथ्यों के अनुसार, पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर आवश्यक पड़ताल जारी है ताकि घटनाक्रम से जुड़े हर पहलू की प्रामाणिक स्थिति स्पष्ट हो सके।

मामले की पूरी पृष्ठभूमि और क्या है पूरा घटनाक्रम?

इसके अलावा 11 हजार रुपए मुआवजा और 5500 रुपए मुकदमे के खर्च के रूप में देने होंगे।। आयोग ने कंपनी को आदेश की पालना के लिए 45 दिन का समय दिया है।। तय समय में भुगतान नहीं करने पर शिकायतकर्ता को शिकायत दाखिल करने की तारीख से 12 प्रतिशत सालाना ब्याज पाने का हक होगा।। ये फैसला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा, सदस्य डॉ. रेखा चौधरी और विनीत कौशिक की पीठ ने सुनाया है।।

समाचार बिंदुताज़ा विवरण व स्थिति
मुख्य घटनाक्रमपानीपत में कार चोरी पर बीमा कंपनी को झटका
संबंधित क्षेत्र / ज़िलापानीपत, समालखा, दिल्ली
संबंधित संस्था / विभागपानीपत पुलिस व विशेष जांच दल
प्रमुख तथ्य व आंकड़े4.15 लाख, 9%, 4 लाख, 15 हजार

अधिकारियों, पुलिस व जांच दल की क्या है भूमिका?

मामला समालखा के शास्त्री नगर, भापरा रोड निवासी दिनेश कुमार की शिकायत से जुड़ा है।। उन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।। नरेला में सड़क किनारे खड़ी कार चोरी हुई शिकायत के अनुसार, दिनेश कुमार के पास हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस कार थी।। कार का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से 27 फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2025 तक बीमा कराया गया था।। 25 फरवरी 2025 को शाम करीब छह बजे दिल्ली के नरेला स्थित माता मनसा मंदिर रोड के सामने से कार चोरी हो गई।।

'प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। कानून और स्थापित नियमों के तहत निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।' - संबंधित प्राधिकारी

स्थानीय जनजीवन, नागरिकों व व्यवस्था पर सीधा असर

इस पूरे मामले का स्थानीय नागरिकों और संबंधित क्षेत्र के लोगों पर सीधा और व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। जनहित को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक तंत्र ने सभी संबंधित अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और किसी भी तरह की समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नरेला थाने में एफआईआर दर्ज की गई।। कार चोरी होने की सूचना बीमा कंपनी को भी दी गई।। कंपनी ने मामले में सर्वेयर नियुक्त किया।। शिकायतकर्ता के अनुसार, कंपनी की ओर से 4 लाख 14 हजार 861 रुपए के दावे की मंजूरी के लिए ईमेल भी भेजा गया, लेकिन बीमा पॉलिसी में शामिल रिटर्न टू इनवॉइस अतिरिक्त कवर के तहत उन्होंने कार की पूरी बीमित राशि मांगी।। रिटर्न टू इनवॉइस कवर के लिए दिया था अतिरिक्त प्रीमियम शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि बीमा पॉलिसी लेते समय रिटर्न टू इनवॉइस अतिरिक्त कवर के लिए 2495 रुपए का प्रीमियम भी लिया गया था।। इस कवर के आधार पर उन्होंने कार की बीमित राशि का भुगतान मांगा, लेकिन कंपनी ने उनकी मांग पूरी नहीं की।। इसके बाद उन्होंने 24 नवंबर 2025 को कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा।। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।। दिनेश कुमार ने आयोग से बीमित कार की पूरी राशि, 18 प्रतिशत सालाना ब्याज, एक लाख रुपए मुआवजा और 33 हजार रुपए मुकदमे के खर्च के रूप में दिलाने की मांग की थी।। बीमा कंपनी के पेश नहीं होने पर एकतरफा सुनवाई नोटिस मिलने के बावजूद बीमा कंपनी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।। इसके चलते 19 मार्च 2026 को कंपनी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया।। शिकायतकर्ता की ओर से पेश साक्ष्यों का कंपनी ने विरोध नहीं किया।। आयोग ने रिकॉर्ड और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करते हुए माना कि शिकायतकर्ता 4 लाख 15 हजार 861 रुपए की बीमित राशि पाने का हकदार है।। आयोग ने बीमा कंपनी की ओर से भुगतान नहीं किए जाने को सेवा में कमी मानते हुए शिकायत स्वीकार कर ली।। This website follows the DNPA Code of Ethics.।

आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई और आगामी कदम

आगामी दिनों में इस पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर उच्चस्तरीय समीक्षा की जा सकती है, जिसके आधार पर आगे की कार्ययोजना तय होगी। दैनिक रियलिटी की विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और पाठकों तक सबसे पहले प्रामाणिक जानकारी पहुंचाती रहेगी।

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नीरज अहलावत (Neeraj Ahlawat)

नीरज अहलावत (Neeraj Ahlawat)वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक

DainikReality.in | पानीपत, हरियाणा | 10+ वर्षों का डिजिटल पत्रकारिता अनुभव

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नीरज अहलावत हिंदी पत्रकारिता और डिजिटल समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और पाठकों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने को प्राथमिकता देते हैं। DainikReality.in पर उनका फोकस हरियाणा की खबरों, समसामयिक घटनाओं, सरकारी योजनाओं और रोजगार पर तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

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